एचटीबीटी बीज बेचने वालों पर कृषि विभाग और पुलिस विभाग की कड़ी नजर है। बोगस कंपनियों, बिना लाइसेंस वाले अनाधिकृत एचटीबीटी कपास के बीजों की गुप्त रूप से बाजार में आपूर्ति किए जाने की संभावना है। कुछ लोग ऐसे अनधिकृत बीजों को हर्बिसाइड बीटी, आर-आरबीटी और बीटीबीजी-3 कहते हैं। इन अवैध बीजों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। किसान ऐसी अनाधिकृत कंपनियों के बहकावे में न आएं।
यह अपील की है नांदेड़ जिले के अधीक्षक कृषि अधिकारी रवि शंकर चलवाड़े ने । उन्होंने कहा कि एचटीबीटी के बीज न खरीदे जाएं और उन बीजों को खेतों में न लगाया जाए। अवैध बीजों को बेचना, रखना और भंडारण करना अपराध है। इस प्रकार के अनधिकृत बीज कपास के साथ लगाए गए कपास के पौधों के पत्तों के नमूनों के HTBT जीन का तकनीकी परिक्षण किया जाएगा। सैंपल जांच के बाद एचटीबीटी जीन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एचटीबीटी बीज बेचने वालों पर कृषि विभाग और पुलिस विभाग की नजर है। इसलिए कृषि विभाग की ओर से इन बीजों को बेचने की कोशिश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों और खेतिहर मजदूरों की सेहत को खतरा
अनधिकृत बीजों की बिक्री के लिए किसानों को फर्जी कंपनियों, निजी एजेंटों, निजी व्यक्तियों के लालच और प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड में कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं और इसके अधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ग्लाइफोसेट शाकनाशी के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तथा भविष्य में उस भूमि में कोई फसल नहीं उगाई जा सकती है। नतीजतन, जमीन बंजर हो जाएगी और सभी किसानों और खेतिहर मजदूरों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार ने गैर-फसल भूमि और चाय बागानों पर ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के उपयोग की सिफारिश की है।
अधिसूचित बीज अधिकृत डीलर से रसीद के साथ खरीदे जाने चाहिए
ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है जिसका उपयोग अन्य फसलों पर नहीं किया जा सकता है। अस्वीकृत एचटीबीटी कपास की खेती को रोकने के लिए और ग्लाइफोसेट के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, जिसमें कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं, केवल अधिकृत बीटी कपास के बीजों को अधिकृत बीज बिक्री लाइसेंस धारकों से खरीदा जाना चाहिए और एक अधिकृत कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिए जो गुणवत्ता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। धोखाधड़ी से बचने के लिए किसानों को अधिकृत डीलर से रसीद लेकर अधिसूचित बीजों की खरीद करनी चाहिए। जिला कृषि अधीक्षक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि अगर फर्जी कंपनियां, निजी एजेंट अनाधिकृत बीटी बीज खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो इसकी जानकारी तालुका कृषि अधिकारी, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, जिला परिषद कृषि विभाग को दी जाये।
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Vietnam-order-kami-karan-vyapar-jyada-band-textile-association
Regards
Team Sis
Any query plz call 9111677775
https://wa.me/919111677775