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ईयू द्वारा भारत के जीएसपी लाभ निलंबित, निर्यात शिपमेंट प्रभावित

2026-01-23 12:04:39
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ईयू ने भारत के जीएसपी निर्यात लाभ निलंबित किए, शिपमेंट पर असर


यूरोपीय संघ (ईयू) ने 1 जनवरी 2026 से भारत, इंडोनेशिया और केन्या के लिए सामान्यीकृत प्राथमिकता योजना (GSP) के तहत मिलने वाले निर्यात लाभ निलंबित कर दिए हैं। इससे भारत के यूरोपीय संघ को होने वाले शिपमेंट पर असर पड़ेगा, खासकर कपड़ा, प्लास्टिक और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में।


ईयू के आधिकारिक जर्नल के अनुसार, यह निलंबन 2026 से 2028 तक लागू रहेगा। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक, इस फैसले के बाद भारत के लगभग 87% निर्यात अब यूरोपीय संघ में उच्च एमएफएन (MFN) टैरिफ के दायरे में आ जाएंगे, जबकि केवल करीब 13% निर्यात—मुख्य रूप से कृषि और चमड़ा उत्पाद—जीएसपी लाभ बनाए रखेंगे।


जीएसपी के तहत भारतीय निर्यातकों को पहले कम आयात शुल्क का लाभ मिलता था। उदाहरण के तौर पर, परिधान उत्पादों पर 12% शुल्क के बजाय 9.6% शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब पूरा शुल्क चुकाना होगा। इससे लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि, एफटीए के लागू होने में समय लग सकता है, जिससे निकट भविष्य में भारतीय निर्यातकों को ऊँचे टैरिफ और बढ़ती अनुपालन लागत का सामना करना पड़ेगा।

परिधान जैसे मूल्य-संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है और ईयू के खरीदार बांग्लादेश व वियतनाम जैसे शुल्क-मुक्त आपूर्तिकर्ताओं की ओर रुख कर सकते हैं। FIEO के अनुसार, इस फैसले से औसतन 20% तक का टैरिफ लाभ समाप्त हो गया है।


वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ईयू द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर का रहा, जिसमें ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में जीएसपी लाभों की वापसी का असर भारत के कुल निर्यात पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


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