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हाई कोर्ट ने सीसीआई से विदर्भ में कपास केंद्रों की कमी पर जवाब मांगा

2025-11-26 11:34:05
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CCI को हाई कोर्ट का नोटिस: विदर्भ में कॉटन प्रोक्योरमेंट सेंटर की कमी; हाई कोर्ट ने कॉटन कॉर्पोरेशन से कहा

CCI को हाई कोर्ट का नोटिस: देश में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन वाले विदर्भ में प्रोक्योरमेंट सेंटर की बहुत कमी है। हाई कोर्ट ने कॉटन कॉर्पोरेशन को सिर्फ़ 89 सेंटर खोलने पर फटकार लगाई है, जबकि सैकड़ों किसान प्रोक्योरमेंट सेंटर का इंतज़ार कर रहे हैं, और किसानों के हित में तुरंत फ़ैसले लेने का इशारा दिया है। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)

CCI को हाई कोर्ट का नोटिस: विदर्भ में कॉटन किसानों के साथ एक बार फिर नाइंसाफ़ी हुई है। 16,86,485 हेक्टेयर कॉटन की खेती वाले विदर्भ में कम से कम 557 प्रोक्योरमेंट सेंटर की ज़रूरत होने के बावजूद, कॉटन कॉर्पोरेशन ने सिर्फ़ 89 सेंटर चालू किए हैं। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को कॉटन कॉर्पोरेशन को इस गंभीर लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई और तीन हफ़्ते के अंदर डिटेल में जवाब देने का आदेश दिया। (CCI को हाई कोर्ट का नोटिस)

पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और कोर्ट में सुनवाई

महाराष्ट्र के कंज्यूमर पंचायत के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी श्रीराम सतपुते की फाइल की गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर जस्टिस अनिल किलोर और रजनीश व्यास की बेंच के सामने सुनवाई हुई।

इस मौके पर, कोर्ट फ्रेंड एडवोकेट पुरुषोत्तम पाटिल के जमा किए गए एफिडेविट में कॉटन कॉर्पोरेशन की बेपरवाह पॉलिसी की तीखी आलोचना की गई और किसानों की असली हालत बताई गई।

557 सेंटर की ज़रूरत – सिर्फ 89 सेंटर शुरू हुए: कोर्ट का सवाल

पिटीशन में दिए गए डेटा के मुताबिक,

नागपुर डिविजन: 10.39 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती लेकिन 213 सेंटर की ज़रूरत

अमरावती डिविजन: 10.39 लाख हेक्टेयर में कॉटन की खेती लेकिन 344 सेंटर की ज़रूरत

लेकिन असल में शुरू हुए सेंटर सिर्फ 35 और 54 सेंटर हैं!

इस बड़ी गड़बड़ी पर गुस्सा दिखाते हुए बेंच ने सवाल उठाया कि कॉर्पोरेशन ने किस बेसिस पर किसानों को बताया कि सेंटर काफी हैं? किसानों को दोहरा झटका; प्राइवेट व्यापारियों को फ़ायदा

कॉर्पोरेशन ने पिछले कुछ सालों की तरह इस साल भी नवंबर के दूसरे हफ़्ते से ख़रीद शुरू कर दी।

इस वजह से, लाखों किसानों के पास प्राइवेट व्यापारियों को कपास बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।

मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 8000-1000 रुपये कम रेट

बड़ा फ़ाइनेंशियल नुकसान

एडवोकेट पाटिल ने साफ़ कहा कि यह स्थिति कॉर्पोरेशन की देरी वाली पॉलिसी का सीधा नतीजा है।

ख़रीद की लिमिट और नमी के परसेंटेज पर कोर्ट में बहस

अभी, 'कॉटन किसान' ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है

और ख़रीद की लिमिट 5 क्विंटल प्रति एकड़ है।

हालांकि, विदर्भ में एवरेज प्रोडक्शन 6 से 10 क्विंटल/एकड़ है।

इसलिए, कोर्ट में लिमिट बढ़ाकर 10 क्विंटल करने की मांग की गई।

साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि नमी की लिमिट भी 12% से बढ़ाकर 15% कर दी जाए।


1 - कॉर्पोरेशन को हर साल 31 सितंबर को या उससे पहले कपास की खरीद शुरू करनी चाहिए।

2 - रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग को ज़रूरी नहीं बनाया जाना चाहिए। किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी जानी चाहिए।

3 - कॉर्पोरेशन को उन किसानों को मुआवज़ा देना चाहिए जिन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कीमत पर कपास बेचना पड़ता है।

4 - कॉटन खरीद सेंटर हर साल अप्रैल के आखिर तक चालू रखे जाने चाहिए।


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