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गुजरात उच्च न्यायालय ने कपास बीज तेल केक पर जीएसटी आदेश रद्द किया

2024-10-01 11:47:56
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कॉटन सीड ऑयल केक: गुजरात उच्च न्यायालय ने जीएसटी आदेश को रद्द कर दिया


गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यापारियों को कपास बीज तेल केक की आपूर्ति से संबंधित कर मांगों को खारिज कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ता को राहत मिली है, जो कपास बीज तेल केक निकालने और आपूर्ति करने में शामिल एक साझेदारी फर्म है।


याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गुजरात में "खोल" के रूप में जाना जाने वाला उत्पाद, केवल मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका कोई अन्य व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। हालांकि, जीएसटी अधिकारियों ने एक ऑडिट के दौरान इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि जीएसटी छूट केवल तभी लागू होती है जब केक सीधे मवेशियों के चारे के लिए आपूर्ति किए जाते हैं, आगे के व्यापार के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि केक का उपयोग विशेष रूप से मवेशियों के चारे के रूप में किया जाता था, जिससे जीएसटी का कम भुगतान हुआ।


याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए जवाब दिया कि उसने मवेशियों के चारे के उद्देश्य से केक बेचे थे और बिक्री के बाद उनके अंतिम उपयोग को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसलिए, उसने जीएसटी छूट का सही दावा किया था।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि व्यापारियों को आपूर्ति से ही जीएसटी देयता निर्धारित नहीं होती, क्योंकि उत्पाद का अंतिम उपयोग विवादित नहीं था।

 यह फैसला विशेष रूप से 29 सितंबर, 2017 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के मद्देनजर प्रासंगिक है, जिसमें कपास के बीज के तेल केक को जीएसटी से छूट दी गई है। हालांकि, अधिकारियों ने तर्क दिया था कि छूट पूर्वव्यापी नहीं थी, क्योंकि मामला पहले की अवधि के लेन-देन से जुड़ा था। 


एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर संदीप सहगल ने कहा कि यह निर्णय मवेशी चारा आपूर्ति श्रृंखला के भीतर व्यवसायों को काफी राहत देता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे जीएसटी छूट का दावा कर सकते हैं, भले ही उत्पाद व्यापारियों को या सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती हो।


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