सरकार ने 30 अक्टूबर, 2026 तक कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी माफ की
भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ी राहत देते हुए, भारत सरकार ने 1 जून, 2026 से 30 अक्टूबर, 2026 तक, पाँच महीने की अवधि के लिए कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, इस अस्थायी ड्यूटी छूट का मकसद घरेलू टेक्सटाइल निर्माताओं के लिए कपास की उपलब्धता को बेहतर बनाना और पूरे उद्योग में कच्चे माल की लागत को कम करना है।
इस कदम से इनपुट खर्च कम करके, उत्पादन क्षमता बढ़ाकर और कारोबार के विकास में मदद करके, पूरे टेक्सटाइल और कपड़ों की वैल्यू चेन को फायदा होने की उम्मीद है। छोटे और मध्यम आकार के उद्यम (SMEs), जो भारत के टेक्सटाइल इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास की बेहतर उपलब्धता से काफी फायदा होने की संभावना है।
सरकार ने कहा कि यह कदम टेक्सटाइल उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के साथ-साथ घरेलू कपास किसानों के हितों को भी संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। बाजार में कपास की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके, इस छूट से स्थिर उत्पादन को बढ़ावा मिलने और सेक्टर के समग्र प्रदर्शन में सकारात्मक योगदान देने की उम्मीद है।